झारखण्ड सरकार के वित्त विभाग ने संविदाकर्मियों को नियत एकमुश्त संविदा राशि को लेकर उत्पन्न संशय पर स्पस्टीकरण जारी कर दिया है।
वित्त विभाग ने 4 मार्च को सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, आयुक्त और उपायुक्त को पत्र लिखते हुए स्पष्ट किया है कि यह लाभ सिर्फ उन्हें दिया जाएगा जिनकी नियुक्ति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 4569 दिनांक 5.7.2002 के आलोक में हुई है। जिसमे संविदा पर नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन, आरक्षण प्रणाली का अनुपालन, समिति द्वारा संविदा पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई हो। गौरतलब है की वित्त संकल्प 2248 दिनांक 27.9.2024 के कंडिका 8 में संविदा पर नियुक्त और कार्यरत कर्मियो को नियत एकमुश्त संविदा राशि अनुमान्य करने का निर्देश दिया गया था। जिसमें सप्तम वेतन पुनरीक्षण में स्वीकृत मैट्रिक्स पे के आधारित इंट्री पे मानदेय देने के साथ साथ 50 फीसदी महंगाई भत्ता छठे वेतन पुनरीक्षण में स्वीकृत चिकित्सा और परिवहन भत्ता देने का निर्देश है।
